देश

गवाहों को धमकाने के आरोप गंभीर… विधायक राजेंद्र भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी काफी कुछ कहती है

कोर्ट ने कहा निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है और यह नागरिक का अधिकार है. वहीं, भारती की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने विभिन्न गवाहों द्वारा दिए हलफनामों का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें मामलों में फंसाने की धमकी दी थी.

नई दिल्ली: मध्यप्रदेश के विधायक राजेंद्र भारती पर कथित धोखाधड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इसकी जांच पर नराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा कि आरोपियों और गवाहों को धमकाने के आरोप गंभीर हैं. कोर्ट ने मध्यप्रदेश के अधिकारियों को आरोपियों औऱ गवाहों को धमकी की शिकायतों की फिर से जांच करने के निर्देश भी दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने एक महीने के भीतर ही इसकी रिपोर्ट भी मांगी है. अभ इस मामले में अगली सुनवाई 16 मई को होगी.

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय ए स ओक की बेंच ने कहा कि हमने हलफनामों को देखा है. जिससे य़ह पता चला कि याचिकाकर्ताओं और गवाहों पर दबाव और धमकी के आरोपों की जांच के लिए राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा उचित जांच नहीं की गई. कोर्ट ने कहा निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है और यह नागरिक का अधिकार है. वहीं, भारती की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने विभिन्न गवाहों द्वारा दिए हलफनामों का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें मामलों में फंसाने की धमकी दी थी.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *